इसमें शामिल हैं ..
• धारा 10 के अधिकृत शब्द।
• धारा 10 का भावार्थ (स्पष्टीकरण)
• धारा 10 की आवश्यकता क्यों पड़ी ?
धारा 10 के बारे में भारतीय दण्ड संहिता में लिखित शब्द
भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार, “पुरुष” शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है; “स्त्री” शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।
The word “man” denotes a male human being of any a the word “woman” denotes a female human being of any age.
संपूर्ण भादंसं में कहीं भी यदि Man या पुरुष शब्द आएगा तो उसका मतलब होगा कोई Male (पुलिंग)। चाहे वह किसी भी आयु का हो, जन्मजात शिशु हो या चाहे वह दस साल का लड़का हो, चाहे वह बीस साल का लड़का हो, चाहे वह पचास साल आयु का कोई व्यक्ति हो, चाहे वह सत्तर या सौ वर्ष आयु का कोई बुढ़ा व्यक्ति हो, सभी आयु वर्ग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा - "पुरुष"।
इसी प्रकार यदि भारतीय दण्ड संहिता में कहीं भी "स्त्री" शब्द आएगा तो उसका अर्थ 0 से अधिकतम आयु की महिला के लिए लागू होगा। नवजात शिशु, बालिका, किशोरी, व्ययस्क, वृद्ध हो या वयोवृद्ध महिला, सभी महिलाओं के लिए "स्त्री" शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
भादंसं में धारा 10 की आवश्यकता क्यों पड़ी ?
उदाहरण : मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई 10 वर्ष आयु की लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, तो वह ये कह सकता है कि कानून में तो "स्त्री" लिखा है, बालिका नहीं है, अतः मुझपर इस अपराध का दण्ड लागू नहीं होता है।
इस स्थिति से बचने के लिए इस धारा के द्वारा सभी आयु वर्ग के लोगों को एक ही शब्द के अंतर्गत लाया गया है।
भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराएं (क्रमानुसार) :
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