भारतीय दण्ड संहिता की धारा 6 हिन्दी में।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 6 हिन्दी में।
यहां धारा 6 को सरल भाषा में समझाया गया है। परंतु इस धारा को समझने से पहले अपवाद का अर्थ समझना होगा।






अपवाद (Exception)
अपवाद वह स्थिति है, जो अपनी श्रेणी की सभी सामान्य गतिविधियों का खंडन स्वयं करती है। अपवाद वह स्थिति है, जहाँ सामान्य धारणा या आकलन के स्थान पर नया परिणाम मिलता है। ऐसी स्थिति को अपवाद माना जाता है। अपवाद कोई नियम नही है, बल्कि यह सामान्य नियमो के विरुद्ध बात करता है। सामान्य नियम से भिन्न या विरुद्ध कोई नियम या बात, वह नियम जो किसी विशेष या व्यापक नियम के विरुद्ध हो

उदाहरण 1सभी शेर मांसाहारी होते हैं, यह सामान्य अवस्था है किंतु यदि कोई शेर घास खाता है तो यह अपवाद होगा क्योंकि ये सामान्य स्थिति के विरुद्ध है।
उदाहरण 2 : किसी सुंदर महिला के द्वारा उकसाने पर भी यदि कोई पुरुष उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता तो वह पुरुष सभी पुरुषों में अपवाद होगा।

आईपीसी की धारा 6 में इसी अपवाद की बात कही गई है। इस धारा के अनुसार भदंसं में कहीं भी, किसी भी अपराध की प्रत्येक परिभाषा में, प्रत्येक दण्ड की परिभाषा में, किसी भी प्रकार के उदाहरण में, प्रत्येक स्थिति में अपवाद अवश्य होगा, चाहे वो अपवाद आईपीसी में कहीं वर्णित किए गये हों या नही। अर्थात यदि अपवाद लिखित रूप में ना हों तो भी वो लागू होंगे।

उदाहरण 1 :
नियम ये है कि किसी की हत्या करने पर अपराधी को दण्ड दिया जाएगा। इस नियम का अपवाद ये है कि यदि सात वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने यदि किसी की हत्या की है तो उसे दण्ड नही दिया जाएगा।

उदाहरण 2
यदि हत्या के आरोपी को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उस अपराधी को दण्ड दिया जाएगा। इस नियम का अपवाद ये है कि यदि पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार किया गया है तो उस अपराधी को दण्ड नही दिया जाएगा।

भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित धारा 6
इस संहिता में सर्वत्र, अपराध की हर परिभाषा, हर दण्ड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दण्ड उपबंध का हर दृष्टांत, साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अन्तर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दण्ड उपबंध या दृष्टांत में दुहराया न गया हो।

भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराएं (क्रमानुसार) :
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अस्वीकरण (Disclaimer)
इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उपयोग के लिए है। यह भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित विवरणों की प्रति मात्र है। इसका उपयोग व्यावसायिक लाभ अथवा किसी को परेशान करने अथवा षड़यंत्र पूर्वक उपयोग नही किया जा सकता। लेख के निर्माणकर्ता, वितरक एवं प्रकाशक यहां दी गई जानकारी की सटीकता एवं पूर्णता की गारंटी नही लेते हैं। इस लेख में दी गई जानकारी के प्रयोग से प्राप्त परिणामों के लिए लेख निर्माणकर्ता जिम्मेदार नही हैं। भाषा बदलने से विवरण का अर्थ एवं भाव बदल सकता है।