आईपीसी में वर्णित धारा 12 का विवरण
जनता / सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय “जनता / सामान्य जन” शब्द के अन्तर्गत आता है।
The word “public” includes any class of the public or any community.
स्पष्टीकरण
इंडियन पेनल कोड में कहीं भी यदि 'पब्लिक' शब्द आएगा तो इस शब्द में किसी भी श्रेणी की पब्लिक या किसी भी समुदाय को शामिल माना जाएगा। चाहे वह अलग अलग प्रकार के लोग हों या कोई विशेष समुदाय, संगठन, धर्म या कंपनी के लोग हों, उन्हे 'पब्लिक' (जनता/सामान्य जन) के अंतर्गत ही माना जाएगा।
उदाहरण 1 : (किसी भी श्रेणी की पब्लिक)
पब्लिक की कोई श्रेणी जैसे बहुत सारे डॉक्टर अगर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वह एक क्लास है, एक डॉक्टर्स की श्रेणी है, लेकिन उनको भी 'पब्लिक' ही कहा जाएगा। यदि वे लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं तो ये नही कहा जाएगा कि वहां डॉक्टर नारा लगा रहे हैं या नाच रहे हैं या सो रहे है, बल्कि ये कहा जाएगा कि वहां पब्लिक नारा लगा रही है या नाच रही है..!
उदाहरण 2 : (अलग अलग प्रकार के लोग)
यदि कहीं मेला लगा है और वहां जो लोग होंगे वो सब अलग अलग श्रेणी के होंगे, सभी आयु, समुदाय, लिंग या श्रेणी के लोग होंगे, तो उनको भी पब्लिक (जनता/सामान्य जन) माना जाएगा।
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भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराएं (क्रमानुसार) :
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